क्या होता है Leave Travel Allowance और कैसे मिलता है इसपर टैक्स बेनिफिट्स, एक्सपर्ट्स से समझें पूरी बात
Leave Travel Allowance: कोरोना महामारी के दौर से अब हम उबर चुके हैं. ऐसे में एक बार फिर से लोग ट्रैवल करने के लिए निकलने लगे हैं. लेकिन लीव ट्रैवल अलाउंस का फायदा उठाकर आप अपने टैक्स में भी बचत कर सकते हैं.
(Source: IANS)
(Source: IANS)
Leave Travel Allowance: देश के अलग-अलग शहर टूरिस्ट से गुलजार हैं. खासकर पिछले 1 साल से लोगों ने जमकर घूमना-फिरना शुरू कर दिया है और अगर आपने भी वेकेशन प्लान किया है या फिर करना चाहते हैं सैर तो हम आपको बताएंगे कैसे आप वेकेशन भी मना सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं. लीव ट्रैवल अलाउंस का फायदा लेकर आप टैक्स फ्री ट्रैवल का फायदा ले सकते हैं, पर इसके कुछ नियम-कायदे हैं जो आप सब के लिए जानने हैं जरूरी, तो आज हम LTA के हर उस प्रश्न का जवाब देंगे जो आपके में उठ रहे होंगे. इसके लिए हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और Team Lease HRTech के सीईओ सुमित सभरवाल.
घूमो-फिरो,टैक्स बचाओ - लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA)
- LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस
- देश में कहीं भी ट्रैवल करने पर टैक्स छूट
- एयर,ट्रेन,बस से किए गए सफर के खर्च पर छूट
घूमने-फिरने पर टैक्स बचत का मंत्र
— Zee Business (@ZeeBusiness) March 16, 2023
लीव ट्रैवल अलाउंस के क्या हैं नियम?
LTA क्लेम करने का क्या है तरीका?
LTA से टैक्स बचत का पूरा गणित
देखिए #MoneyGuru में
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लीव ट्रैवल अलाउंस में किनके लिए छूट?
- पति/पत्नि और 2 बच्चे
- डिपेंडेंट माता-पिता
- डिपेंडेंट भाई-बहन
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लीव ट्रैवल अलाउंस में कौन सा खर्च शामिल?
- सिर्फ फ्लाइट, रेल या बस का खर्च शामिल
- होटल में रहने का खर्च अलाउंस का हिस्सा नहीं
- खाने-पीने,लोकल ट्रैवल पर खर्च शामिल नहीं
लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए जरूरी दस्तावेज
- रेल, एयर टिकट
- बोर्डिंग पास
- LTA डेक्लेरेशन फॉर्म
लीव ट्रैवल अलाउंस में कितनी बार क्लेम संभव?
- 4 साल के ब्लॉक ईयर में 2 बार क्लेम कर सकते हैं
- 1 कैलेंडर साल में 1 बार ही छूट ले सकते हैं
- ब्लॉक ईयर में छूट नहीं ली,1 LTA कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं
लीव ट्रैवल अलाउंस कैसे करें क्लेम?
- LTA डिक्लेरेशन फॉर्म भरें
- ट्रैवल की सारी जानकारी सही से भरें
- बोर्डिंग पास,ट्रैवल टिकट जमा करें
लीव ट्रैवल अलाउंस कब होगा रिजेक्ट?
- फर्जी टिकट/बोर्डिंग पास देने पर
- कैंसिल टिकट को प्रूफ के तौर पर दिखाकर
- छुट्टी की तारीख और ट्रैवल तारीख मेल न खाने पर
लीव ट्रैवल अलाउंस में पति-पत्नि दोनों छूट ले सकते हैं?
- पति-पत्नि दोनों मिलाकर 4 बार बेनेफिट ले सकते हैं
- एक ही ट्रैवल के लिए पति-पत्नि छूट क्लेम नहीं कर सकते
- अलग-अलग ट्रैवल पर ही पति-पत्नि को मिल सकती है छूट
लीव ट्रैवल अलाउंस कब टैक्सेबल?
- LTA की छूट क्लेम नहीं की तो टैक्सेबल
- टैक्स स्लैब के अनुसार रकम पर कटेगा टैक्स
- नई टैक्स रिजीम में LTA की छूट शामिल नहीं
लीव ट्रैवल अलाउंस में कितने खर्च पर छूट?
- एयर ट्रैवल में सिर्फ इकोनॉमी क्लास पर छूट
- ट्रेन से फर्सट क्लास तक के सफर पर छूट
- डिलक्स बस से सफर करने पर मिलती है छूट
नौकरी बदलने पर LTA क्लेम
- ब्लॉक ईयर के बीच नौकरी बदलने पर भी कर सकते हैं क्लेम
- एक क्लेम पुराने ऑफिस से,दूसरा नए ऑफिस से करना संभव
- टैक्स रिटर्न में पुराने क्लेम की जानकारी होना जरूरी
लीव ट्रैवल अलाउंस में बोर्डिंग पास खोने पर क्या करें?
- एयरलाइन कंपनी से लेटर इश्यू करा सकते हैं
- ट्रैवल की तारीख और जानकारी एयरलाइन कंपनी को दें
- लेटर को आयकर विभाग को प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं
LTA पर टैक्स का गणित
LTA एलिजिबिलिटी ₹40,000
एयर फेयर ₹30,000
टैक्स छूट ₹30,000 पर
टैक्सेबल रकम ₹10,000
LTA पर टैक्स का गणित
LTA एलिजिबिलिटी ₹40,000
ट्रैवल खर्च(एयर फेयर) ₹50,000
टैक्स की छूट ₹40,000
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